गुम बच्चों और महिलाओं के मामले में NHRC का निर्देश, महाराजगंज के SP-DM से चार सप्ताह में मांगी ATR

रिपोर्ट -मनोज कुमार तिवारी 

महराजगंज। जिले में गुम बच्चों और महिलाओं से जुड़े मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), नई दिल्ली ने एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एडवोकेट एवं बॉर्डर लॉयर्स ट्रस्ट के को-फाउंडर विनय कुमार पांडेय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आयोग ने 28 अक्टूबर 2026 को केस संख्या 12185/24/49/2026 में यह आदेश जारी किया।

प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि आयोग के रजिस्ट्रार (लॉ) ने शिकायत की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए महराजगंज के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को भेजी है। दोनों अधिकारियों को मामले की जांच शिकायतकर्ता अथवा पीड़ित को शामिल करते हुए करने, कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई से शिकायतकर्ता को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, दोनों अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजनी होगी। आयोग के आदेश में मामले को निर्देशों के साथ निस्तारित किए जाने का उल्लेख है।

विनय कुमार पांडेय ने इसे मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए उम्मीद जताई कि संबंधित अधिकारी आयोग के निर्देशों का पालन करेंगे और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

हालांकि, प्रेस विज्ञप्ति में संबंधित गुमशुदगी के मामलों की संख्या, घटनाओं का विस्तृत विवरण और जांच की वर्तमान स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है। आयोग के निर्देशों के बाद अब संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई और निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर नजर रहेगी।

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