NIOS D.El.Ed धारकों पर बड़ा फैसला: बिहार में TRE-3 के तहत नियुक्त शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का निर्देश

रिपोर्ट -मनोज कुमार तिवारी 

पटना: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण और कड़ा निर्णय लेते हुए विज्ञापन संख्या 22/2024 (TRE-3) के तहत नियुक्त उन विद्यालय अध्यापकों की सेवा समाप्त करने का निर्देश जारी किया है, जिन्होंने NIOS से 18 माह का डी.एल.एड. (D.El.Ed.) कोर्स किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्रांक-07/मु0-01-29/2026 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि NIOS द्वारा संचालित 18 महीने का डी.एल.एड. कोर्स विद्यालय अध्यापक के पद के लिए मान्य नहीं है।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विक्रम विरकर द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजे गए इस निर्देश में कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 (TRE-3) के कंडिका-2B (iv) तथा शिक्षा विभाग के पूर्व पत्र दिनांक 07.12.2023 के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे शिक्षकों की पहचान कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उनकी सेवा समाप्त की जाए और इसकी रिपोर्ट शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

इस आदेश के बाद राज्य भर में हजारों शिक्षकों के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। NIOS से डी.एल.एड. करने वाले अभ्यर्थियों में इस निर्णय को लेकर असंतोष और चिंता का माहौल है। वहीं, शिक्षा विभाग का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया में गुणवत्ता और मानकों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और योग्यता आधारित चयन को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन इससे प्रभावित शिक्षकों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज होने की संभावना है।

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