उद्योग एवं व्यापार बंधु बैठक संपन्न, जिलाधिकारी ने रोजगारपरक योजनाओं की समीक्षा की

उद्योग एवं व्यापार बंधु बैठक संपन्न, जिलाधिकारी ने रोजगारपरक योजनाओं की समीक्षा की

बैंकों को ऋण वितरण में प्राथमिकता देने और व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न भरने के लिए प्रेरित करने के निर्देश

महराजगंज, 22 मार्च 2025 – जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में उद्योग बंधु एवं व्यापार बंधु की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की समीक्षा की गई और बैंकों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, और ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) जैसी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत भौतिक लक्ष्य 127 के सापेक्ष 315 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं, जिनमें से 181 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है और 153 मामलों में ऋण वितरित किया जा चुका है। इस योजना में जनपद की प्रगति सीएम डैशबोर्ड पर निर्धारित लक्ष्य 124.69 प्रतिशत के सापेक्ष 224.46 प्रतिशत रही।

ओडीओपी योजना में जिले की शानदार प्रगति

उपायुक्त उद्योग ने बताया कि ओडीओपी योजना के अंतर्गत 24 लक्ष्य के सापेक्ष 42 आवेदन बैंकों को भेजे गए, जिनमें से 25 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए सभी मामलों में ऋण का वितरण कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने इस उपलब्धि की सराहना की और अन्य योजनाओं में भी इसी तरह की गति बनाए रखने का निर्देश दिया।

बैंकों को ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश

जिलाधिकारी अनुनय झा ने सभी बैंकों को रोजगारपरक योजनाओं में ऋण वितरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवेदनों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब न किया जाए और पात्र आवेदकों को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराया जाए। उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिया गया कि उद्यमियों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उद्यमियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उद्यमियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि वे निर्बाध रूप से अपने व्यवसाय का संचालन कर सकें।

व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न भरने के लिए प्रेरित करने के निर्देश

जिलाधिकारी ने उपायुक्त वाणिज्य कर को निर्देश दिया कि वे व्यापार मंडलों के साथ समन्वय कर व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न भरने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जीएसटी एमनेस्टी योजना के तहत पंजीकरण की धीमी प्रगति असंतोषजनक है, और इसे सुधारने की जरूरत है।

उन्होंने व्यापारियों को अवगत कराया कि वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की अवधि में जीएसटी अधिनियम की धारा-73 के अंतर्गत कर, अर्थदंड और ब्याज माफी का लाभ 31 मार्च 2025 तक केवल कर जमा करके लिया जा सकता है।

जीएसटी एमनेस्टी योजना का लाभ उठाने की अपील

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यापारी धारा-73 के तहत जारी नोटिस, विवरण या पारित आदेश में उल्लिखित कर की राशि को 31 मार्च 2025 तक जमा कर देता है और कोई अपील दाखिल नहीं करता है या दाखिल की गई अपील को वापस ले लेता है, तो उसे ब्याज और अर्थदंड में पूरी छूट मिलेगी। उन्होंने व्यापारियों से इस योजना के तहत अधिक से अधिक पंजीकरण कराने की अपील की और इसे लाभदायक बताया।

उन्होंने कहा, “यह योजना व्यापारियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे वे कर दंड से बच सकते हैं और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। मैं सभी व्यापारियों से अनुरोध करता हूं कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।”

बैठक में प्रमुख अधिकारी और उद्यमी रहे मौजूद

इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुराज जैन, उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी, सहायक आयुक्त राज्यकर प्रियंका श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त उद्योग राकेश जायसवाल सहित उद्योग और व्यापार मंडल के प्रतिनिधि एवं उद्यमी उपस्थित रहे।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रोजगारपरक योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए और व्यापारियों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि व्यापार और उद्योग क्षेत्र को सशक्त करने के लिए प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा।