त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का वृहद् पुनरीक्षण शुरू, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की समय-सारिणी

त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का वृहद् पुनरीक्षण शुरू, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की समय-सारिणी

18 जुलाई से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2026 को अंतिम प्रकाशन, सभी जिला अधिकारियों को व्यापक प्रचार और समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश

लखनऊ। 11 जुलाई 2025।
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण की विस्तृत समय-सारिणी जारी कर दी है। यह पुनरीक्षण कार्य 18 जुलाई 2025 से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ संपन्न होगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना के अनुसार यह कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-के तहत उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-9 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत किया जा रहा है। इस अधिसूचना के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाए।

चरणबद्ध पुनरीक्षण कार्यक्रम

समय-सारिणी के अनुसार 18 जुलाई से 13 अगस्त तक ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन अथवा किसी भाग के नगरीय निकायों में समाहित होने की स्थिति में आवश्यक विलोपन एवं सूची मुद्रण की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) एवं पर्यवेक्षकों को कार्य क्षेत्रों का आवंटन, प्रशिक्षण एवं स्टेशनरी वितरण का काम भी शुरू होगा।

इसके पश्चात 14 अगस्त से 22 सितम्बर तक घर-घर जाकर गणना एवं सर्वेक्षण कर हस्तलिखित पाण्डुलिपि तैयार की जाएगी, जिसमें नए मतदाताओं को सम्मिलित किया जाएगा। 23 से 29 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होंगे तथा उनकी घर-घर जाकर जाँच 30 सितम्बर से 6 अक्टूबर तक की जाएगी।

7 अक्टूबर से 24 नवम्बर तक संशोधित पाण्डुलिपियाँ कार्यालयों में जमा होंगी, जिनका कंप्यूटराइजेशन 25 नवम्बर से 4 दिसम्बर के बीच होगा। इसके पश्चात मतदाता सूची की मैपिंग, क्रमांकन व फोटोप्रति कार्य 5 दिसम्बर को होगा।

6 दिसम्बर से 12 दिसम्बर तक अनन्तिम मतदाता सूची का निरीक्षण होगा और दावे-आपत्तियाँ ली जाएँगी। इनके निस्तारण की प्रक्रिया 13 से 19 दिसम्बर तक चलेगी, जिसके उपरांत पूरक सूचियाँ तैयार कर उन्हें कम्प्यूटरीकृत रूप में समाहित किया जाएगा। अंततः 15 जनवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

व्यापक प्रचार व समयबद्ध कार्य की सख्त हिदायत

निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं पंचायत स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार स्थानीय समाचार पत्रों, सूचना पटों और जनसंचार माध्यमों के द्वारा सुनिश्चित करें। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अवधि में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और समय-सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

प्रमुख अधिकारियों को अधिसूचना प्रेषित

यह अधिसूचना राज्य सरकार के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव पंचायतीराज, गृह, नियुक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग सहित सभी मण्डलायुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारियों, आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं सूचना विभाग को आवश्यक प्रचार-प्रसार हेतु भेजी गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी आग्रह किया है कि इस अधिसूचना को राज्य के सभी प्रमुख समाचार पत्रों, आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि कोई भी पात्र नागरिक निर्वाचक सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।

(रिपोर्ट: पर्दा फाश न्यूज़, लखनऊ ब्यूरो)
सम्पर्क: news@pardafash.in