रिपोर्ट -मनोज कुमार तिवारी

देश के छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के सामाजिक सुरक्षा कवच को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना (NPS-Traders) संचालित की जा रही है। यह योजना विशेष रूप से 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के छोटे दुकानदारों, रिटेलरों और व्यवसायियों के लिए एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसका लाभ उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा के रूप में मिलता है।
इस योजना के तहत वे व्यापारी पात्र हैं जिनका वार्षिक कारोबार ₹1.5 करोड़ से कम है। योजना से जुड़ने वाले लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने ₹3,000 की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान की जाती है। इसके साथ ही योजना में पारिवारिक सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को 50 प्रतिशत यानी ₹1,500 प्रति माह पेंशन मिलती है।
योजना में योगदान राशि उम्र के आधार पर तय की गई है। 18 वर्ष की आयु में शामिल होने पर मात्र ₹55 प्रति माह का अंशदान देना होता है, जबकि 40 वर्ष की आयु में यह राशि बढ़कर ₹200 प्रति माह हो जाती है। यह योगदान लंबे समय में पेंशन के रूप में सुरक्षित रिटर्न प्रदान करता है।
पंजीकरण प्रक्रिया भी बेहद सरल रखी गई है। इच्छुक व्यापारी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर या myScheme पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सरकार की यह पहल छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके बुढ़ापे को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।