20 साल पुराने हत्याकांड में बड़ा फैसला: भाभी की हत्या करने वाले अमरनाथ यादव को आजीवन कारावास

20 साल पुराने हत्याकांड में बड़ा फैसला: भाभी की हत्या करने वाले अमरनाथ यादव को आजीवन कारावास

 

अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई कठोर सजा, 35 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड

महराजगंज: जिले के चौक थाना क्षेत्र में 20 साल पुराने एक सनसनीखेज हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने गुरुवार को अमरनाथ यादव को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 35 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

क्या था मामला?

चौक थाना क्षेत्र के बेलभरिया गांव में 5-6 जून 2005 की दरमियानी रात एक विवाहिता की उसके पति के बुआ के लड़के अमरनाथ यादव ने देसी कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह मामला पारिवारिक रंजिश और संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ था।

मृतका के पति की भी पहले जमीनी विवाद के चलते हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मृतका अपने परिवार की खेती-बाड़ी संभाल रही थी। अमरनाथ यादव, जो बचपन से मृतका के घर पर ही रहता था, पुश्तैनी जमीन में हिस्सा मांगने लगा। मृतका के मना करने पर वह नाराज हो गया।

घटना से कुछ दिन पहले मृतका को कुछ पैसे मिले थे, जिसमें से भी अमरनाथ हिस्सा मांग रहा था। जब मृतका ने देने से इनकार कर दिया, तो दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। इसी रंजिश में अमरनाथ यादव ने 5-6 जून 2005 की रात देसी कट्टे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।

20 साल बाद मिला इंसाफ

मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच के बाद अमरनाथ यादव के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी सबूत और गवाह पेश किए।

अदालत ने तमाम साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अमरनाथ यादव को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

न्याय की जीत

इस फैसले से मृतका के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। 20 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आए इस फैसले को न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं, इस कठोर सजा से समाज में अपराधियों के लिए कड़ा संदेश भी गया है कि कानून से बचना नामुमकिन है।