नीलामी पर अस्थायी रोक: सूरज अग्रहरि की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल की नीलामी पर रोक लगाई, 15 मई को नियमित पीठ में होगी अगली सुनवाई
22 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ (माननीय न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना) ने एक महत्वपूर्ण आदेश में सूरज अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान की। यह याचिका विशेष पीठ के समक्ष इसलिए पेश की गई क्योंकि नियमित पीठ उस समय उपलब्ध नहीं थी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री आदित्य प्रकाश वर्मा ने कोर्ट को अवगत कराया कि उनके मुवक्किल को पूर्व में प्राप्त छूट को बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि 7 अप्रैल 2025 को जारी नीलामी सूचना की जानकारी मिलने के बाद 13 अप्रैल को याचिका में संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया गया।
राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता श्री अनुभव चंद्रा तथा उत्तरदाताओं संख्या 3 और 4 की ओर से श्री शशवत शुक्ल ने पक्ष रखा। उत्तरदाताओं की ओर से यह भी सूचित किया गया कि उन्होंने कैविएट दायर कर रखी थी और याचिका की प्रति उन्हें पूर्व में प्राप्त हो चुकी थी।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि 22 अप्रैल को जो भी नीलामी प्रक्रिया हुई है, उस पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक न्यायालय से अनुमति नहीं ली जाती। इस मामले को अब 15 मई 2025 को नियमित पीठ के समक्ष “फ्रेश” श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।
यह आदेश याचिकाकर्ता को एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है और आने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी होंगी।